तकनीक का इस्तेमाल खतरनाक मोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में तकनीक का इस्तेमाल खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार को गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि सरकार 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर कर बताए कि वह कब तक गाइडलाइन तैयार कर सकती है। 


ऑनलाइन अपराध करने वालों को रोके सरकार


कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे अपराधों पर भी चिंता जताई। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना सरकार की ही जिम्मेदारी है. कोई किसी को ट्रोल क्यों करे और झूठी जानकारी क्यों फैलाए. आखिर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का हक क्यों नहीं है. बता दें कि SC ने यह बातें सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठ सकती। उसे इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए। जरूरत है कि ऑनलाइन अपराध करने वालों को ट्रैक किया जाए। हम ऐसे ही यह कह कर नहीं बच सकते कि हमारे पास अपराध रोकने की तकनीक नहीं है। अगर सरकार के पास इसे रोकने के संसाधन हैं तो इसे रोका जाना चाहिए।